गेहूं उपार्जन संबंधी निर्देश
नरसिंहपुर।रबी विपणन वर्ष 2023- 24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन नीति निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने जिले के सभी उपार्जन समिति को दिये हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर तत्काल प्रभावशील किया है।
जारी आदेश के अनुसार कृषकों से गेहूं उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रात: 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जोवगा। कृषक तौल पर्ची सायं 6 बजे तक जारी की जावेगी। निर्धारित दिवसों में ही उपार्जन का कार्य सुनिश्चित किया जावेगा।
जिन कृषकों की उपज तौल अपरिहार्य कारणवश सोमवार से शुक्रवार के बीच निर्धारित दिवस को नहीं हो सकेगा, उनकी तौल शनिवार को की जावेगी। शनिवार एवं रविवार को शेष स्कंध का परिवहन, भंडारण, लेखा का मिलान तथा अस्वीकृत स्कंध का अपग्रेडेशन/ बापसी की जावेगी।
गोदाम/ कैप सतर पर गुणवत्ता परीक्षण में पाये जाने वाले नॉन एफएक्यू स्कंध का भंडारण उपार्जन समिति द्वारा गोदाम/ कैप पर नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थिति में 5 दिवस से अधिक गोदाम/ कैप पर भंडारण नहीं किया जायेगा।
सर्वेयर प्रतिदिवस निर्धारित उपार्जन समयावधि पर उपार्जन पर उपस्थित रहेंगे। सर्वेयर द्वारा कृषक की स्लॉट बुकिंग मात्रा का उपार्जन केन्द्र पर लाये हुए समस्त स्कंध का गुणवत्ता परीक्षण किया जावेगा। अगर कृषक द्वारा गुणवत्ता परीक्षण (एफएक्यू) के उपरांत शेष स्लॉट बुकिंग मात्रा स्कंध (ट्राली) लायी जाती है, तो उस स्कंध (ट्राली) का दोबारा गुणवत्ता परीक्षण (एफएक्यू) किया जावे, अन्यथा की स्थिति में उक्त स्कंध मात्रा की तौल न कराई जावे।
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