चिन्हित जघन्य सनसनीखेज प्रकरण- जंगल से हत्या कर बकरिया लूट कर ले जाने व साक्ष्य छिपाने के अपराध मे 01 आरोपी को 10 वर्ष एवं आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे सफलता
थाना मुंगवानी का अप0क्र0 258/2019 धारा 302 इजाफा धारा 396,397,120.बी भादवि :- दिनांक 23.09.2019 के करीब 11.00 बजे मृतक विशाल खॉ पिता भद्देखान मुसलमान उम्र 65 साल का रोजाना की तरह अपनी 20 नग बकरिया चराने बचई का जगल गया था शाम तक वापस नही आया जिसकी तलाश करने मे मृतक का मोबाईल चमर तलैया वाले प्लॉट पर तथा कुछ दूरी पर भरा के पेड के नीचे मृतक का शव पड़ा था गले मे पीछे तरफ धारदार वस्तु से गहरी चोट थी उसकी बकरिया गायब थी, प्रार्थी आजाद खान की रिपोर्ट पर थाना मुंगवानी मे अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 भादवि का अपराध कायम किया गया था ।
अपराध विवेचना मे आई तकनीकी साक्ष्य एवं ग्राम बचई स्थित नोल नाका मे लगे सीसीटीव्ही कैमरो की फुटेज के आधार पर संदेही मनोज उर्फ मुल्ला पिता लालसिंह राजपूत उम्र 30 साल निवासी ग्राम बबरिया थाना मुंगवानी को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ पर मृतक की बकरियॉ लूटने के उद्देश्य से अपने साथी 1- दुर्गेश प्रजापति, 2-गौरव उर्फ गुल्लू मेहरा, 3-सुजीत राजपूत, के साथ प्लान बनाकर मृतक की हत्या कर मृत की बकरिया अन्य सहयोगी 4-नवीन बर्मन नि0 नरसिंहपुर, 5-सोनू रैकवार, 6-अजीम खान निवासी नकटुआ, एवं 7-लाखन सिंह राजपूत निवासी संजय वार्ड नरसिंहपुर को विक्रय किया है जिसकी निशादेही पर अपहृत 20 नग बकरिया जप्त कर दिनांक 28.09.2019 को अरोपियो की गिरफ्तारी तथा मृतक के हाथ मे मिले बाल व संदेहियों का रक्त नमूना प्रिजर्व कराकर डीएनए परीक्षण हेतु तथा अन्य भौतिक साक्ष्य एफएसएल परीक्षण हेतु भेजा गया, दिनांक 07.11.19 को विवेचना पूर्ण कर चालान तैयार कर दिनांक 13.11.19 को माननीय न्यायलाय मे प्रस्तुत कराया गया। एफएसएल रिपोर्ट एवं डीएनए रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कराई गई डीएनए रिपेर्ट मे मृतक के हाथ मे मिला बाल आरोपी मनोज उर्फ मुल्ला राजपूत का होने की पुष्टि हुई तथा नियत दिनांको पर ही साक्षियों को माननीय न्यायालय मे उपस्थित कराकर गवाही कराई गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अपराध कायमी से विचारण तक पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की गयी है ।
माननीय न्यायालय श्री अखिलेश कुमार धाकड़ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर द्वारा सत्र प्रकक्र0 06/2020 पर सुनवाई कर विचारण मे आई साक्ष्य के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 17.05..2023 को आरोपी मनोज उर्फ मुल्ला पिता लालसिंह राजपूत उम्र 30 साल निवासी ग्राम बबरिया थाना मुंगवानी को धारा 392, 302 एवं 201 भादवि के आरोप मे दोषी पाते हुये धारा 392 मे 10 साल सश्रम कारावास, 302 मे आजीवन कारावास, धारा 201 मे 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अन्य 07 आरोपियों को साक्ष्य के आभाव मे दोषमुक्त किया गया है ।
प्रकरण की विवेचना उनि शिवमंगल सिंह राठौर तत्कालीन थाना प्रभारी मुंगवानी हाल सेवा निवृत द्वारा तथा शासन की ओर पैरवी श्री रामकुमार पटेल जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की गई है।