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April 28, 2024
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जबलपुर,धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज,आरोपी तलाश

धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज,आरोपी तलाश

थाना अधारताल में प्रदीप कुमार गढ़वाल उम्र 42 वर्ष निवसी गनेश मंदिर, पृथ्वीराज चौहान वार्ड जिला सिवनी ने लिखित शिकायत की कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय सिवनी में सहायक ग्रेड तीन के पद पर कार्यरत ,है उसे जबलपुर में मकान निर्माण करने हेतु एक प्लाट कय करना था। उसे पता चला कि अमखेरा रोड पेट्रोल पंप के आगे पुरैना मुख्य मार्ग से लगी भूमि पर संगम बिल्डर्स के मालिक तौसिफ अहमद, आकिब अंसारी तथा नसीम असारी द्वारा डायवर्टेड कालोनी काटी जा रही है जिसका ऑफिस संगम बिल्डर्स के नाम से कॉलोनी के पास स्थित था जहां पर उसनें पहुँचकर प्लाट क्रय करने की इच्छा जाहिर की, तब आफिस में आकिब असारी तौसीफ अहमद तथा आकिब असारी के पिता नसीम अंसारी (संगम बिल्डर्स के मालिक) तथा मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इमरान मौजूद थे उन्होंने उसे कालोनी का नक्शा बताया एवं खसरा नंबर 192/2 जमीन के डायवर्टेड दस्तावेज तथा खसरा नंबर 192/2 की लिंक रजिस्ट्री दिखाई तथा लिंक रजिस्ट्री की एक छायाप्रति भी प्रदान की जिससे उसेे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि खसरा नंबर 192/2 का प्लाट तौसिफ अहमद के नाम पर ही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि खसरा नंबर 192/2 की भूमि के बीच में कॉलोनी की रोड स्थित है और दोनों साईड प्लाट काटे जा रहे है। उस समय उसके साथ उसका साला नेहाल कोष्टा एवं ससुर नरेश कोष्टा मौजूद थे। तब उसने संगम बिल्डर्स के मालिक तौसिफ अहमद, आकिब असारी तथा उनके पिता नसीम अंसारी से अमखेरा रोड पेट्रोल पंप के आगे पुरैना मुख्य मार्ग से लगी खाली भूमि में से मौजा ग्राम अमखेरा नं.बं. 04 पटवारी हल्का नंबर 22/24 पुराना एवं नया प.ह.नं. 80, पुराना राजस्व निरीक्षक मण्डल महाराजपुर, नया राजस्व निरीक्षक मण्डल माढोताल विकास खण्ड पनागर नया वार्ड क्रमांक 74, पुरानी तहसील पनागर नई आधारताल में स्थित खसरा एवं डायवर्टेड खसरा नंबर 192/2 का भाग में से विकय रकवा 1800 वर्गफुट भूमि क्रय की जो अमखेरा रोड पेट्रोल पंप के आगे पुरैना मुख्य मार्ग से लगी हुई थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 28.10.2020 को उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर, में क्रेता एवं विक्रेता तथा गवाहों की उपस्थित में की गई थी। रजिस्ट्री किये जाने के पूर्व ही उसके द्वारा संगम बिल्डर्स के मालिक तौसिफ अहमद, आकिब अंसारी तथा उनके पिता नसीम अंसारी को मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इमरान को चैकेां के माध्यम से 9 लाख 29 हजार रूपये तथा शेष राशि 4 लाख 29 हजार रूपये रजिस्ट्री के समय नगद दिया, रजिस्ट्री के समय आकिब अंसारी तथा तौसिफ अहमद द्वारा राशि 8 लाख 71 हजार रूपये का बैनामा कराया गया तब उसके द्वारा विक्रेतागण आकिब अंसारी एवं तौसिफ अहमद से इस बात का विरोध किया गया कि मेरे द्वारा आप लोगों को विक्रय रकवा 1800 वर्गफुट भूमि हेतु 13 लाख 50 हजार की राशि दी गई लेकिन आपने राशि 8 लाख 71 हजार रूपये क्यों लेख किया है तब उनके द्वारा कहा गया कि बैनामा ऐसे ही हमारे हिसाब से होता है, आपको बैनामा से मतलब है। बैनामा के पश्चात् क्रय भूमि का नामांतरण तहसीलदार अधारताल जबलपुर नामांतरण हुआ ।

जब वह अपने लिये हुये प्लाट में फेंसिंग करने पहुचा तब उसकी मुलाकात वहाँ मुकेश विश्वकर्मा से हुई। मुकेश विश्वकर्मा द्वारा उसे बताया गया कि जिस भूमि पर आप फैसिंग कर रहे है वह भूमि मेरी है जिसका खसरा नंबर 193 है जिसमें से कुछ भाग मेरा तथा कुछ भाग सरकारी सीलिंग का है जिसका प्रकरण वर्तमान में राजस्व न्यायालय जबलपुर में चल रहा है। उस समय मौका स्थल पर आकिब अंसारी, तौसिफ अहमद तथा इब्राहिम उर्फ इमरान भी मौजूद थे, उसे संगम बिल्डर्स के मालिक आकिब अंसारी एवं तौसीफ अहमद से कहा कि आपने छलकपट एवं धोखाधडी करते हुये मुझसे फर्जी तरीके से 13 लाख 50 हजार रूपये हड़प लिये है तो उन्होंने कहा कि. हमने खसरा नंबर 192/2 में से 1800 वर्गफुट के प्लाट जिसकी रजिस्ट्री आपको किया था लेकिन अन्य व्यक्ति द्वारा ज्यादा राशि दिये जाने पर तथा पैसों की तंगी के कारण हमने उक्त प्लाट किसी अन्य व्यक्ति को अधिक मूल्य पर विक्रय कर दिया है। हमारे पास खसरा नंबर 192/2 का 1800 वर्गफुट का दूसरा खाली प्लाट रिक्त है जिसकी रजिस्ट्री हम दोबारा आपको कर देंगे, तथा रजिस्ट्री का संपूर्ण व्यय भी हम ही वहन करेंगे। इस संबंध में आकिब अंसारी द्वारा कहा गया कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते यदि तुमने एफ0आई0आर0 करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तथा तुम्हारे परिवार तथा ससुराल के परिवार के लोगो को जान से मार दूंगा।

इस प्रकार विक्रेतागण तौसीफ अहमद, आकिब अंसारी तथा आकिब अंसारी के पिता नसीम अंसारी द्वारा छल-कपटपूर्ण एवं धोखाधड़ी से खसरा नंबर 193 सरकारी भूमि पर उसे खड़ाकर 1800 वर्गफुट खाली भूमि की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से की गई। तौसिफ अहमद, आकिब अंसारी तथा आकिब अंसारी के पिता नसीम अंसारी द्वारा यह जानते हुये कि उसे दिखाई तथा रजिस्ट्री की जा रही भूमि के मालिक वे स्वयं नहीं है फिर भी छल-कपट एवं धोखाधड़ी करते हुये 13 लाख 50 हजार रूपये की रकम ले कर कम का बैनामा कराते हुये ली हुई राशि हड़प कर धोखाधडी की गयी।

पतासाजी करने पर उसे ज्ञात हुआ कि इसके पूर्व भी संगम बिल्डर्स तौसिफ अहमद, आकिब अंसारी तथा आकिब अंसारी के पिता नसीम अंसारी द्वारा कई व्यक्तियों से फर्जी तरीके से खसरा नंबर 192/2 का एग्रीमेंट किया जा चुका है तथा रजिस्ट्री भी की जा चुकी है जबकि खसरा नंबर 192/2 में उतनी खाली भूमि वर्तमान में स्थित नहीं है जितना कि उनके द्वारा कई व्यक्तियों से एग्रीमेंट तथा रजिस्ट्री की गई है संगम बिल्डर्स द्वारा लगातार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी जमीन को स्वयं की जमीन दिखाकर लगातार लोगों से छल-कपट एवं धोखाधड़ी कर रहे है ।

शिकायत पर तौसीफ अहमद व आकिब अंसारी के विरुद्ध धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

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