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April 29, 2024
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जबलपुर,रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट के मैनेजर एवं वेटर तथा शराब पीने वाले 5 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट के मैनेजर एवं वेटर तथा शराब पीने वाले 5 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

थाना प्रभारी गोरखपुर श्री एस.पी.एस. बघेल ने बताया कि में दिनंाक 20-12-22 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कपूर क्रासिंग स्थित फियेस्टा द लांज रेस्टोरेंट में अक्सर बिना अनुमति के शराब पिलवायी जाती है आज भी लोगों केा रेस्टोरेंट मे अवैध रूप से शराब पिलवायी जा रही है सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई रेस्टोरेण्ट के अंदर कमरे में 5 व्यक्ति बैठे हुये थे जिनमें से एक व्यक्ति के द्वारा निर्देश दिये जाने पर वेटर द्वारा गिलास में शराब सर्व की जा रही थी एवं ग्राहको ंद्वारा शराब पी जा रही थी, शराब देने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम जितेन्द्र पटैल उम्र 33 वर्ष निवासी गढ़ा वर्तमान निवासी टेण्डर 2 ब्रजमोहन नगर माण्डवा बताते हुये रेस्टोरेंण्ट के मैनेजर के निर्देशानुसार शराब सर्व किया जाना बताया, शराब पीने वाले व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर सभी ने अपने नाम आदित्य समुुंद्रे उम्र 25 वर्ष निवासी लालमाटी मंगल पराग घमापुर, शुभम पटैल उम्र 29 वर्ष निवासी मड़ई रांझी, नागेश्वर राव उर्फ राहुल उम्र 29 वर्ष निवासी रेल्वे कालोनी गोरखपुर, अजय पटैल उम्र 31 वर्ष निवासी लोधी मोहल्ला गंगासागर, हर्षकांत राणा उम्र 20 वर्ष निवासी लालमाटी कछियाना, बताये एवं रेस्टोरेण्ट में शराब पीने के लिये आना बताये, पूछताछ के दौरान ब्रीथ एनालाईजर का प्रयोेग किया गया, रेस्टारेण्ट के मैनेजर सुरेन्द्र काछी के कब्जे से शराब पिलाने से अर्जित 50 रूपये एवं रेडमी कम्पनी का मोबाइल, वेटर जितेन्द्र पटैल के कब्जे से शराब सर्व किये जाने से अर्जित रकम 65 रूपये एवं शराब की एक आधी खाली बाटल एवं काच का गिलास , आदित्य समुन्द्रे के कब्जे से 100 रूपये, ब्लेण्डर प्राईड शराब की आधी बाटल, कांच का गिलास, शुभम पटैल के कब्जे से 110 रूपये मेकडावल नम्बर 1 रम की आधी बाटल, काच का गिलास, नागेश्वरराव उर्फ राहुल के कब्जे 100 रूपये एंटीक्विटी ब्लू अल्ट्रा प्रिमियम विस्की शराब की आधी खाली बाटल, 1 कांच का गिलास, अजय पटैल के कब्जे से 100 रूपये एवं रायल रणथम्बौर हेरीटेज कलेक्शन रायल क्रोफ्टिड रिजर्व विस्की की आधी बाटल, एवं कांच का गिलास, हर्षकांत राणा के के कब्जे से 10 रूपये कांच का गिलास जप्त करते हुये सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(1), 36बी, 36सी म.प्र.आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

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