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May 4, 2024
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त्यौहारों के दौरान शासन के दिशा निर्देशों का हो कड़ाई से पालन

नरसिंहपुर । शारदेय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू होने, 15 अक्टूबर को विजयादशमी (दशहरा/ मूर्ति विसर्जन), 19 अक्टूबर को ईद- मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाने के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्टर श्री रोहित सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्पन्न हुई। बैठक में जोर दिया गया कि त्यौहारों के दौरान शासन के दिशा निर्देशों और गाइड लाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।

         बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, सहायक कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर श्री मनोज ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार शिवहरे, मो. शब्बीर उस्मानी, श्री सरदार सिंह, डॉ. संजीव चांदोरकर, श्री लाल साहब जाट, चौ. जोगेन्द्र सिंह, श्री मनोहर साहू, श्री विभाष जैन, श्री किशन गुप्ता और समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

         बैठक में तय किया गया कि प्रतिमाओं के निर्माण में पीओपी का उपयोग नहीं किया जावे। पीओपी मूर्ति का विक्रय नहीं किया जाये। केवल मिट्टी की मूर्तियां ही बनाई जावें। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन में संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करके अधिकतम 10 व्यक्ति के समूह को ही अनुमति होगी। प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित कृत्रिम विसर्जन कुंडों में ही किया जायेगा। सामाजिक व धार्मिक आयोजन के लिए चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा। नर्मदा नदी/ तालाबों के किनारे बनाये गये विसर्जन कुंडों के समीप आवश्यक औषधियों, डॉक्टर सहित एम्बुलेंस उपलब्ध रहे। त्यौहारों के आयोजनों में आपत्तिजनक भाषा व नारे नहीं लगाये जायें। पंडालों में आयोजकों को वालेंटियर्स को अनिवार्यत: रखना होगा। झांकियों का निरीक्षण एमपीईबी के अधिकारी- कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। भंडारे आदि का आयोजन नहीं होगा। पंडालों में बिजली के अस्थाई कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। नवरात्रि में जल चढ़ाने के लिए जाने वाले मार्ग एवं स्थानों पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जायेगी। मार्गों पर समुचित साफ- सफाई एवं पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जायेगी। दुर्गा प्रतिमा की स्थाना सुरक्षा मानकों के अनुरूप की जाये। विद्युत लाइन के नीचे प्रतिमा की स्थापना न की जाये। जिले सहित शहर के भीतर प्रात: 7 बजे से रात्रि 2 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश नहीं हो, वे बाहरी सड़क मार्ग से जायें। सीवर लाइन व्यवस्थित की जाये। मुख्य चौराहों पर सुचारू परिवहन हेतु जेब्रा क्रासिंग की व्यवस्था की जाये। इतवारा बाजार में साफ- सफाई सुनिश्चित की जाये। मादक पदार्थों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाये। जुआ, सट्टा के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई और जिला बदर की कार्रवाई भी की जाये। सोशल मीडिया पर असत्य एवं भ्रामक खबरों का प्रसार नहीं हो, इस बारे में सतर्कता बरती जाये और सतत मॉनीटरिंग हो। जुलूस एवं डीजे पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

   कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से सेंड द पिक कैम्पेन से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कोविड टीकाकरण के लिए सभी से सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेकेंड डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। कलेक्टर ने दो अक्टूबर को स्वच्छता के लिए श्रमदान के कार्यक्रम में सहभागिता का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रात: 7 बजे से 9 बजे तक साफ- सफाई के लिए अभियान चलाया जायेगा।

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