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नरसिंहपुर,नाबालिग लडकी के अपहरण में आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

नरसिंहपुर | अपर सत्र न्‍यायाधीश/विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) ने आरोपी आकाश उर्फ निक्‍की पिता दीपक थाना सिवनी जिला होशंगावाद को भा.द.वि. की धारा 366ए में 5 वर्ष का कारावास एवं 5000/- जुर्माना धारा 368 में 5 वर्ष का कारावास एवं 5000/- जुर्माना आरोपी लक्ष्‍मी पति आकाश निवासी निवासी सुहागपुर को भा.द.वि. की धारा 366ए में 5 वर्ष का कारावास एवं 5000/- जुर्माना, धारा 368 में 5 वर्ष का कारावास एवं 5000/- जुर्माना एवं आरोपी आशिक खान पिता आयुब खान निवासी सुदामा नगर इटारसी को को भा.द.वि. की धारा 366ए में 5 वर्ष का कारावास एवं 3000/- जुर्माना धारा 368 में 5 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्‍ड सें दंण्डित किया।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ के अनुसार इस मामले में दिनॉंक 1/6/2019 को अभियोक्‍त्री के गुम होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सुआतला में दर्ज कराई गई थी ।
अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन विनोद परोहा डी.पी.ओ. एवं अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले नें संयुक्‍त रूप सें किया।

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