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May 6, 2024
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नरसिंहपुर जिले के प्रमुख समाचार

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना में कृषक सदस्य को 3 लाख रूपये तक का शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऐसे कृषक पात्र होंगे, जो कृषक नरसिंहपुर जिला तथा संस्था के कार्यक्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। कृषक की भूमि जिले में स्थित होना आवश्यक है। कृषक अन्य किसी भी बैंक का ऋणी नहीं होना चाहिये और कृषि भूमिधारी कृषक को संस्था का सदस्य होना आवश्यक है।

इसके लिए कृषक को आधार कार्ड (संस्था के कार्यक्षेत्र का निवासी), कृषक सदस्य के दो फोटोग्राफ्स, जमीन की भू- अधिकार पुस्तिका, जमीन की खसरा बी- 1 व पी- 2 की वर्तमान नकल के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होंगे। इस योजना में संस्था प्रबंधक/ अध्यक्ष/ प्रशासक स्वीकृति प्रदाता अधिकारी हैं।

पात्र व्यक्ति लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना संचालित की जा रही है।

प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना एक अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है।

इस योजना में बालिका द्वारा 21 वर्ष आयु पूर्ण करने, 18 वर्ष तक विवाह न करके एवं कक्षा 12 वीं तक पढ़ने पर एक लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है। बालिका को शिक्षा छात्रवृत्ति के रूप में 18 हजार रूपये पृथक से दिये जाते हैं।

इस योजना में आवेदक को आवेदन के साथ एक जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका, बालिका स्थानीय आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो, माता- पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों और वे आयकर दाता नहीं हो, पात्र होंगे। इस योजना में बालिका के माता अथवा पिता के साथ फोटो, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बालिका का टीकाकरण कार्ड, माता- पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि, द्वितीय बालिका के प्रकरण में माता अथवा पिता द्वारा परिवार नियोजन अपना लिया हो, संबंधी प्रमाणीकरण व बैंक की पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना होगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है।

गर्भवती महिलाओं की मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रथम बच्चे के प्रसव पूर्व एवं पश्चात महिला को पर्याप्त आराम मिले इस उद्देश्य से जनवरी 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रारंभ की गई है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान इस योजना का लाभ मिलेगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पंजीकरण तथा पहली किस्त एक हजार रूपये का दावा करने के लिए एमसीपी- जच्चा- बच्चा कार्ड, लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान के प्रमाण दोनों का आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक/ डाकघर खाते के विवरण के साथ विधिवत रूप से भरा गया फार्म- 1 क प्रस्तुत करना होगा। दूसरी किस्त दो हजार रूपये का दावा करने के लिए लाभार्थी से गर्भधारण करने के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच को दर्शाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रतिलिपि के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ फार्म- 1 ख प्रस्तुत करना होगा। तीसरी किस्त दो हजार रूपये का दावा करने के लिए लाभार्थी से बच्चे के जन्म के टीकाकरण कार्ड और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी संलग्न करना होगी।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पात्र पाये गये सभी बच्चों को 4 हजार रूपये प्रतिमाह और इंटर्नशिप/ व्यावसायिक प्रशिक्षण में 5 हजार रूपये प्रतिमाह का लाभ दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक- आफ्टर केयर को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता- स्पांसरशिप उपलब्ध कराना है।

इस योजना में आफ्टर केयर- बाल देखरेख संस्था से निर्मुक्ति से 5 वर्षों तक इंटर्नशिप/ व्यावसायिक/ शिक्षा हेतु 24 वर्ष की आयु तक, स्पांसरशिप- जिन बच्चों के माता- पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है व रिश्तेदार/ संरक्षक बच्चों की देखभाल कर रहे हैं एवं मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में पात्रता नहीं आने वाले चिकित्सा सहायता- पात्र पाये गये बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे, की सहायता दी जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन योजना का लाभ लें

नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना में पात्र व्यक्तियों में सभी बीपीएल परिवार, एससी व एसटी एपीएल परिवार, एपीएल परिवार की मुखिया महिला हो, एपीएल परिवार का सदस्य विकलांग हो, एपीएल परिवार लघु या सीमांत किसान हो और एपीएल परिवार भूमिहीन हो, शामिल हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में समग्र परिवार आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न करना होंगे।

योजना में दिये जाने वाले लाभ की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा स्वयं के शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण होने और उसका भारत सरकार के पोर्टल पर फोटो जीयोटेग होने के बाद उसके बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाता है।

योजना के लाभ की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों में जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शामिल हैं।

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