चिन्हित जघन्य सनसनीखेज प्रकरण- नाबालिक बालिका के साथ दुष्कृत्य की घटना के एक आरोपी को विभिन्न धाराओं मे 20 एवं 05 साल सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे नरसिंहपुर पुलिस को सफलता।
थाना चीचली क्षेत्र का है मामला :- दिनांक 17.05.221 को 16 वर्षीय अभियोक्त्रि ने रिपोर्ट लेख कराया कि इसके घर के सामने गरीबदास ठाकुर के घर मे ग्राम बरखेडा थाना डोंगरगांव का संदीप ठाकुर रह कर गांव मे बटियारी का काम करता है, आज से करीब 07 माह पूर्व अक्टूबर 2020 मे नवदुर्गा के सातवे दिन करीब 12.00 बजे यह घर पर अकेली थी तभी संदीप ठाकुर आया और दरवाजा बंद कर जबरदस्ती बलात्कार किया और किसी को नही बताना बोला जिससे इसका मासिक धर्म नही आया पेट बड़ा दिखने पर दो दिन पूर्व अपनी मॉ, बहन, एवं जीजा को घटना की बात बताई जिस पर अपराध क्रमांक 113/2021 धारा 450, 376(3), 506 भादवि एवं धारा 3/4 (2), पाक्सो एक्ट पंजीवद्ध किया गया था।
घटना की गंभीरता को देखते हुये प्रकारण को जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी मे चिन्हित किया गया थाः-दिनांक 18.05.2021 को आरोपी संदीप गोंड पिता कोमल सिंह गोंड उम्र 23 साल निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना डांगरगांव को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया तथा सत्त अनुसंधान कराते हुये ठौस भौतिक, परिस्थितिजन्य, एवं चिकित्सीय साक्ष्य का संकलन बाद दिनांक को विवेचना पूर्ण कराकर चालान क्र 290/22 तैयार किया गया जिसे दिनांक 03.06.22 को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मे प्रस्तुत किया गया । नियत दिनांको पर ही साक्षियों को माननीय न्यायालय मे उपस्थित कराकर गवाही कराई गई साथ ही एफएसएल एवं डीएनए रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अपराध कायमी से विचारण तक पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की गयी है ।
आरोपी को विभिन्न धाराओं मे 20 एवं 05 साल सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित :-माननीय न्यायालय डॉ0 श्रीमति अंजली पारे द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वारा विशेष सत्र प्रक0क्र0 13/2021 पर सुनवाई कर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क से सहमत होते हुये अपने निर्णय दिनांक 26..06.2023 को आरोपी संदीप गोंड पिता कोमल सिंह गोंड उम्र 23 साल निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना डांगरगांव को दोषी पाते हुये धारा 450 भादवि मे 05 वर्ष सश्रम करावास 01 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट मे 20 वर्ष सश्रम करावास एवं 5 हजार रूप्ये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उनि अजय खोब्रागढ़े द्वारा तथा शासन की ओर पैरवी श्री पवन अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक गाडरवारा द्वारा की गई है।