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May 3, 2024
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सांईखेड़ा की अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध अवैध कॉलोनी के कॉलोनाईजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश,नरसिंहपुर की दो अस्पतालों का हुआ आकस्मिक निरीक्षण व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी

सांईखेड़ा की अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध

अवैध कॉलोनी के कॉलोनाईजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश

नरसिंहपुर। तहसील सांईखेड़ा की एक अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने जारी किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। साथ ही अपर कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद सांईखेड़ा को आदेशित किया है कि वे उक्त अवैध कालोनी के कॉलो‍नाईजर के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायें। इस प्रकरण की कार्रवाई अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी।

इस सिलसिले में सांईखेड़ा तहसील की जिस अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है, उसमें कॉलोनाईजर गोविंद प्रसाद आ. सुंदरलाल, अनिल कुमार आ. सुंदरलाल, रामकृष्ण आ. वृंदावन, अरूण आ. वृंदावन एवं मुन्नालाल आ. नाथूराम सभी निवासी सांईखेड़ा तहसील व मौजा सांईखेड़ा की न.ब. 434 ह.नं. 09 तहसील सांईखेड़ा स्थित ख.नं. 528/ 5/ 1/ 1/ 1 के रकबा 0.551 हे. भूमि पर बनाई गई अवैध कॉलोनी के नाम शामिल हैं। उक्त भूमि पर संबंधित कॉलोनाईजर द्वारा छोटे- छोटे प्लाट का विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था।

बरगी नहरों से ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए जल लेने किसानों से 30 अप्रैल तक मांग पत्र आमंत्रित

नरसिंहपुर।वर्ष 2023 की ग्रीष्मकालीन फसलों की बरगी नहरों से सिंचाई के लिए जल लेने गोटेगांव, नरसिंहपुर एवं करेली तहसील के संबंधित ग्रामों के किसानों से 30 अप्रैल 2023 तक मांग पत्र एवं अनुबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि नहरों से ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए निर्धारित तिथि से जल प्रवाह किया जा सके। इन ग्रामों में मुख्य नहर की आरडी 81.30 से 130.670 किमी तक वितरण प्रणालियों में क्रमश: सिवनी डिस्ट्रीव्यूटरी, भदगवां शाखा नहर, गुंदरई, बम्हनी, मगरधा, अंडिया, सुरगी, कंदेली व रहली डिस्ट्रीव्यूटरी और मुख्य नहर 81.30 से 130.670 किमी के बीच डायरेक्ट माइनरों से लगभग 14 हजार 126 हेक्टर भूमि में निर्मित नहर प्रणाली से ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर श्री जेबी मिश्रा ने दी है।

इस सिलसिले में कार्यपालन यंत्री ने संबंधित ग्रामों के किसानों से आग्रह किया है कि वे जल उपभोक्ता संथा कुटरी, इमलिया, वेदू, गुंदरई, बम्हनी, मगरधा, बेलखेड़ा, तिंदनी, ठेमी, बौछार, मचवारा, करकबेल, धमना, मैनावारी, नवलगांव, नंदवारा, झगरहाई, सूरजगांव, लुरहेटा, बरखेड़ा, निवारी, खुरपा, समनापुर (प्रस्तावित) एवं गोबरगांव के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर उप संभाग क्रमांक एक नरसिंहपुर, क्रमांक एक पाला, वितरण अनुविभाग करकबेल/ बरहेटा को 30 अप्रैल 2023 के पूर्व तक मांग पत्र एवं अनुबंध पत्र प्रस्तुत करें।

सहकारी बैंक के भृत्य की सेवायें समाप्त

नरसिंहपुर।न्यायालय जबलपुर द्वारा एक माह के कारावास से दंडित किये जाने पर केन्द्रीय जेल जबलपुर में 9 नवम्बर 2022 से 8 दिसम्बर 2022 तक निरूद्ध रहने के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक नरसिंहपुर के निलंबित भृत्य श्री नरेश तिवारी की सेवायें 9 नवम्बर 2022 से समाप्त कर दी गई है। यह जानकारी महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित नरसिंहपुर ने दी है।

प्रचार रथ के माध्यम से दी जा रही शासन की योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के बारे में कर रहे जागरूक

नरसिंहपुर।. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर केन्द्रित प्रचार रथ जिले में चलाया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मार्गदर्शन में जिले में प्रचार रथ द्वारा शासन की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार- प्रसार कर जिलावासियों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में प्रचार रथ ने 6 अप्रैल को करेली विकासखंड के ग्राम कपूरी और चीचली विकासखंड के ग्राम करपगांव, शाहपुर एवं कल्याणपुर का भ्रमण किया और लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी।

नरसिंहपुर की दो अस्पतालों का हुआ आकस्मिक निरीक्षण

व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कारण बताओ नोटिस जारी

नरसिंहपुर।. शासन के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिले की टीम द्वारा नरसिंहपुर के नीखरा अस्पताल एवं साहू अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण गुरूवार को किया गया। इस टीम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार धाकड़, जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. एसएस ठाकुर, प्रभारी एएसओ श्री घनश्याम जाटव, फार्मासिस्ट श्री शैलेन्द्र कटारिया एवं सहायक ग्रेड 3 श्री दिनेश पटैल शामिल थे।

निरीक्षण के दौरान नीखरा अस्पताल‍ में एम्बुलेंस की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थल नहीं पाया गया। पार्किंग अव्यवस्थित पाई गई। इस अस्पताल के मेडिकल स्टोर्स में एक्सपायरी डेट की दवाईयां मिली और आयुर्वेदिक दवाईयों का भंडारण पाया गया। फार्मासिस्ट द्वारा वैध पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में फार्मेसी काउंसिल एवं मेडिकल स्टोर का पंजीयन प्रमाण पत्र इंतजार कक्ष के सामने लगाने के निर्देश दिये गये। अस्पताल परिसर में रोगियों के इंतजार के लिए पर्याप्त व्यवस्थायें नहीं पाई गई। मरीजों की अत्यधिक भीड़ के नियंत्रण के लिए पर्याप्त स्टाफ मौजूद नहीं था। सोनोग्राफी सेंटर के निरीक्षण के दौरान एएनसी पंजी अव्यवस्थित पाई गई। सोनोग्राफी कराने वाले का पूर्ण पता अंकित नहीं पाया गया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। रोगी द्वारा जांच कराये जाने से पहले ही रजिस्टर में जानकारी दर्ज पाई गई। इस संबंध में रिकार्ड संधारण करने वाले स्टाफ को तत्काल सेवा से पृथक करने के निर्देश अस्पताल संचालक को दिये गये। यहां पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नियमानुसार रिकार्ड का संधारण भी नहीं पाया गया। नीखरा अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अस्पताल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का जबाव 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

साहू अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजी लैब में रीजेंट किट एवं महत्वपूर्ण एनटीडी वैक्सीन एक्सपायरी डेट की मिली और वायोमेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन नहीं पाया गया। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में निर्धारित मानक के अनुसार साफ- सफाई नहीं पाई गई। अस्पताल का स्टाफ भी निर्धारित ड्रेस में नहीं पाया गया। योग्य रेडियोग्राफर के बगैर एक्सरे कक्ष का संचालन पाया गया। अस्पताल के प्रवेश स्थल एवं रिसेप्शन पर पूरी रेट लिस्ट का प्रदर्शन नहीं पाया गया। सोनोग्राफी सेंटर में नियमानुसार रिकार्ड का संधारण करने के लिए डॉ. गुप्ता को निर्देशित किया गया। साहू अस्पताल में संचालित एक्सरे रूम और पैथोलॉजी लैब के संचालन को तत्काल बंद कराने के निर्देश अस्पताल के संचालक डॉ. केके साहू को दिये गये। साहू अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस में जबाव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप धाकड़ ने दी है। उन्होंने बताया कि इसी तरह से जिले में संचालित सभी नर्सिंग होम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार कराया जायेगा, जिससे जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें।

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