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April 26, 2024
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नरसिंहपुर,जिले के प्रमुख समाचार,बारिश के मद्देनजर कंट्रोल रूम स्थापित

बारिश के मद्देनजर कंट्रोल रूम स्थापित

नरसिंहपुर। जिले में बारिश को दृष्टिगत रखते हुए जिला एवं तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कर हेल्पलाइन नम्बर जारी किये गये हैं।

इस सिलसिले में नरसिंहपुर के कंट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर 07792- 233552 और मोबाइल नम्बर 9425356909 व 9424357167, गाडरवारा के कंट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर 07791- 255732, गोटेगांव के कंट्रोल रूम का मोबाइल नम्बर 9424662493, करेली के कंट्रोल रूम का मोबाइल नम्बर 9755943535 और तेंदूखेड़ा के कंट्रोल रूम का मोबाइल नम्बर 9131651820 है।

जिले में अब तक 941 मिमी वर्षा दर्ज

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में एक जून से 22 अगस्त तक की अवधि में औसत रूप से कुल 940.8 मिमी अर्थात 37.03 इंच वर्षा दर्ज की गयी है। 22 अगस्त की सुबह तक बीते 24 घंटे में जिले में औसतन 106 मिमी अर्थात 4.17 इंच वर्षा दर्ज की गई है। इस दिन तहसील नरसिंहपुर में 117 मिमी, गाडरवारा में 79 मिमी, गोटेगांव में 110 मिमी, करेली में 98 मिमी और तेंदूखेड़ा में 126 मिमी वर्षा आंकी गई है।

अधीक्षक भू- अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अगस्त तक तहसील नरसिंहपुर में 875 मिमी, गाडरवारा में 1056 मिमी, गोटेगांव में 841 मिमी, करेली में 1046 मिमी और तेन्दूखेड़ा में 886 मिमी वर्षा आंकी गई है।

इसी अवधि में पिछले वर्ष जिले में औसतन 693 मिमी अर्थात 27.28 इंच वर्षा हुई थी। इस अवधि में पिछले वर्ष तहसील नरसिंहपुर में 657 मिमी, गाडरवारा में 735 मिमी, गोटेगांव में 537 मिमी, करेली में 596 और तेन्दूखेड़ा में 940 मिमी वर्षा हुई थी।

अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों से स्वरोजगार योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित

नरसिंहपुर।अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र आवेदकों से संत रविदास स्वरोजगार योजना और डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदक द्वारा samast.mponline.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए नरसिंहपुर में कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन के कक्ष क्रमांक 73 में स्थि‍त जिला अत्यांवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यालय और टेलीफोन नम्बर 07792- 231157 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संत रविदास स्वरोजगार योजना में एक लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक की एग्रो, मिल्क एवं फुड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज जैसी उद्योग परियोजनाओं और ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुट वेयर मरम्मत, किराना, कपड़ा जैसे सभी व्यावसाय के लिए एक से 25 लाख रूपये तक के ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे। इसके लिए अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिये। यह आवश्यक है कि आवेदक को पहले किसी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिला हो और वह आयकरदाता नहीं हो। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक ऋण पर अधिकतम 7 वर्षों तक 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान की पात्रता नियमित रूप से ऋण भुगतान पर रहेगी। राज्य शासन द्वारा गारंटी फीस भी देय होगी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक की स्वरोजगार परियोजना के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिया जायेगा। इसके लिए अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिये। यह आवश्यक है कि आवेदक को पहले किसी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिला हो और वह आयकरदाता नहीं हो। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक ऋण पर अधिकतम 7 वर्षों तक 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान की पात्रता नियमित रूप से ऋण भुगतान पर रहेगी। राज्य शासन द्वारा गारंटी फीस भी देय होगी।

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