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April 26, 2024
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नरसिंहपुर- बीईओ आफिस नरसिंहपुर के लेखापाल को कलेक्टर रिजु बाफना ने निलंबित कर दिया,शिकायत पर हुई जांच में वह दोषी पाया गया और स्वयं का समाधानकारक जबाव भी नहीं दिया था

नरसिंहपुर- बीईओ आफिस नरसिंहपुर के लेखापाल को कलेक्टर रिजु बाफना ने निलंबित कर दिया है।शिकायत पर हुई जांच में वह दोषी पाया गया और स्वयं का समाधानकारक जबाव भी नहीं दिया था।

ये उल्लेख है आदेश में संकुल शास. उमावि. झामर विकासखंड नरसिंहपुर में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा माह अक्टूबर – 2022 से मार्च-2023 तक का वेतन भुगतान न किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई। जिसके संबंध में अनुराग शर्मा लेखापाल कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर के पत्र क्र. 2433 / टी.एल./ 2023 नरसिंहपुर दिनांक 29.03.2023 के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो सामाधान कारक नहीं पाया गया।

मानदेय भुगतान प्रक्रिया नहीं की थी समय सीमा में पूरी

प्राचार्य शास उमावि. झामर द्वारा अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु देयक समय पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरसिंहपुर में प्रस्तुत किये गये, परंतु उक्त लेखापाल के द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान से संबंधित प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण न करने के कारण अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं हो सका जो कार्य के प्रति इनकी लापरवाही को दर्शाता है। मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत लेखापाल कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोटेगांव निर्धारित किया जाता है, निलंबन अवधि में इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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