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May 4, 2024
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क्राइम

नरसिहपुर,07 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कृत्य एवं हत्या के मामले मे आरोपी प्राकृत जीवन पर्यन्त कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे सफलता, 

संदीप राजपूत, नरसिंहपुर

नरसिहपुर,07 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कृत्य एवं हत्या के मामले मे आरोपी प्राकृत जीवन पर्यन्त कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे सफलता,

नरसिहपुर।थाना स्टेशनगंज का अप0क्र0 438/2022 धारा 366.क, 302,201,376.ए,बी, 376(2-एम), 376(2-आई), भादवि एवं धारा 5(एम)/6, 3/4 पाक्सो एक्ट:- दिनांक 03.05.22 की रात मे प्रार्थी बहादुर पटैल करीब 08.00 बजे विवाह कार्यक्रम वीरालाॅन मे परिवार सहित आया था, साथ मे घर मे काम करने वाला बड्डू ठाकुर निवासी जमनिया का भी था । रात करीब 09.30 बजे काम करने वाले बड्डू ठाकुर नें बताया कि 07 वर्षीय इसकी नातन नही दिख रही है, फिर आस-पास तलाश किये कोई पता नही चला। तलाश के दौरान नौकर बड्डू ठाकुर भी कहीं चला गया है, फोन नही उठा रहा संदेह है कि बड्डू ठाकुर नातन को बहला फुसला कर ले गया होगा जिस पर उक्त अपराध धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया ।

घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस की टीमो का गठन कर संदेही बड्डू ठाकुर की तलाश मे लगाया गया दिनांक 04.05.22 को संदेही बड़्डू ठाकुर को ग्राम भैसा मे घेरा बंदी कर अभिरक्षा मे लिया गया । पूछताछ पर 07 वर्षीय बच्ची के साथ दुकृत्य कर गला घोट कर हत्या करना व लाश को गुडभट्टी के पास पड़े गन्ना के झौता मे दबाना बताया तथा अपनी निशा देही पर बच्ची का शव व अन्य प्रदर्श बरामद कराने पर शव पंचायतनामा कार्यवाही व पीएम उपरान्त प्रकरण मे धारा 366.ए, 302, 201, 376(ए,बी), 376(2-एम), 376(2-आई) भादवि एवं धारा 5(एम)/6, 5(जे)(पअ) /6, 3/4 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया है तथा दिनांक 04.05.23 को आरोपी बड्डू उर्फ राजा पिता जीरालाल ठाकुर उम्र 22 साल निवासी जमुनिया थाना महाराजपुर जिला सागर को गिरफ्तार कर चिकित्सीय परीक्षण उपरान्त माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी मे चिन्हित कर नियमित अनुसंधान कराकर जप्त प्रदर्श बायो एवं डीएनए परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे गये। दिनाक 09.06.2022 को विवेचना पूर्ण कर चालान क्र 467/22 तैयार किया गया व दिनांक 11.06.22 को माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान एफएसएल /डीएनए रिपोर्ट एवं साक्षियों को नियत दिनांकों पर मान0 न्यायालय मे प्रस्तुत कराया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अपराध कायमी से विचारण तक पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा लगातार माॅनीटरिंग की गयी है।

माननीय न्यायालय श्रीमति रश्मिना चतुर्वेदी चुतर्थ अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नरसिंहपुर द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 35/22 पर सुनवाई कर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क से सहमत होते हुये अपने निर्णय दिनांक 08.09..2023 को आरोपी बड्डू उर्फ राजा पिता जीरालाल ठाकुर उम्र 22 साल निवासी जमुनिया थाना महाराजपुर जिला सागर को दोषी पाते हुये धारा 366.क भादवि मे 10 साल सश्रम करावास, धारा 376(क,ख) भादवि मे आजीवन कारावास जिसका तात्यपर्य शेष संपूर्ण प्रकृत जीवन के लिए, तथा धारा 201 भादवि मे 03 साल सश्रम करावास एवं प्रत्येक धारा मे 1-1 हजार कुल 3000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण की विवेचना निरी0 गौरव चाटे तत्कालीन थाना प्रभारी स्टेशनगंज हाल थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा तथा शासन की ओर पैरवी श्रीमति संगीता दुबें सहाकय लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक(पाक्सो एक्ट) नरसिंहपुर द्वारा की गई है।

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