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May 4, 2024
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नरसिंहपुर,निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जायेगा

पाठ्य पुस्तकें क्रय करने नहीं किया जायेगा बाध्य

नरसिंहपुर। मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के प्रावधानों तथा मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) के नियम 2020 के नियम 6 एवं 9 के तहत निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जायेगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस संबंध में राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त अशासकीय विद्यालयों को आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्कूल प्रबंधन एंव प्राचार्य द्वारा एनसीईआरटी/ एससीईआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय करने के लिए पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाता है। विषयवार एनसीईआरटी/ सीबीएसई/ एससीईआरटी मुद्रित व निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्ताकें के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को चयन कर अभिभावक को दुकान विशेष/ निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षणिक सामग्री अथवा यूनिफार्म करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है। उक्त आशय की शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में नियम 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित विद्यालय के विरूद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करने के लिए जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों को निर्देश जारी किये गये हैं। यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर ने दी है।

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