थाना रांझी में प्लाट देने का कहकर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज, आरोपियो की तलाश
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* से 1-विनोद सिंह नेगी पिता श्री सुरेन्द्रसिंह नेगी 6 वी बटालियन एस. ए. एफ. रांझी 2-सुनीता सजवाण पति श्री किशनसिह 6 वी बटालियन एस. ए. एफ. राझी, 3-विनोदसिंह पिता स्व. श्री मर्यादसिंह सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास राझी द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि धीरज सिंह एंव धीरज सिंह की पत्नी उमा सिंह तथा उमेश सिंह राजपूत द्वारा प्लाट देने का कहकर 12 वर्ष से प्लाट पर कब्जा न दिलाकर उमेश सिंह राजपूत , श्रीमती उमा सिंह द्वारा प्लाट देने का कहकर 12 वर्ष से गुमराह कर किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा जांच करते हुये वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
शिकायत जाँच में पाया गया कि उमेश सिंह पिता स्व. रामआशीष सिंह दीवान निवासी नानक नगर मानेगांव , श्रीमती उमा सिंह पति धीरज सिंह के तीन प्लाट प.ह.नं. 57/56 खसरा नंबर 316/2, 317/2 रकबा 2.230 में से 30 बाय 54.75, 1670 वर्गफुट, 1605 वर्गफुट, 1846 वर्गफुट के प्लाट थे जिसकी सन 2011 में रजिस्ट्री हुई है एवं उसी जगह पर नाली सडक इंट्री गेट साँई धाम कालोनी बनाकर देने एवं प्लाट के ऊपर से बिजली तार को हटा कर देने की बात कही गयी थी, तथा उक्त जगह पर पूर्व से प्रेमबाई कोरी नाम की महिला निवास कर रही है । उमेश सिंह, धीरज सिंह एवं उमा सिंह द्वारा धोखा देकर प्लाट बेच कर अवैध लाभ अर्जित करना पाया जाने पर आज दिनंाक 28-10-22 को थाना रांझी में धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर उमेश सिंह, धीरज सिंह एवं उमा सिंह की सरगर्मी से तलाश जारी है।