थाना ठेमी अंतर्गत ग्राम नयागांव में मारपीट करने वाले आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास
विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एमके शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी अजय उर्फ अज्जू आत्मज राम प्रसाद पटेल आयु 40 वर्ष, निवासी प्रजापति मोहल्ला नयागांव, थाना ठेमी जिला नरसिंहपुर को धारा 326 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा ₹2000 अर्थदंड से दंडित किए जाने का दंडादेश पारित किया। संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि ग्राम नयागांव में दिनांक 5-11-21 को रात्रि करीब 8:30 बजे प्रार्थी उजयार सिंह अपनी पत्नी इमरती बाई तथा नाती शुभम के साथ अपने घर में था तभी आरोपी अजय उर्फ अज्जू धारदार जररहा हंसिया लेकर प्रार्थी गण के घर गया और दरवाजे में लात मारकर गंदी गंदी गालियां दी। प्रार्थी गण द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी अजय ने जरहा हंसिया धारदार हथियार से प्रार्थी उजियार सिंह के सिर,बाएं हाथ तथा दाहिने पैर में गंभीर चोटें पहुंचाई तथा प्रार्थी इमरती बाई के दोनों हाथों सिर तथा सीने में मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई। प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस थाना ठेमी में दर्ज कराई गई। आहतगण का इलाज जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर तथा संस्कारधानी अस्पताल जबलपुर में हुआ। प्रकरण की विवेचना तात्कालीन थाना प्रभारी ठेमी श्री गौरव चाटे एवं प्रधान आरक्षक अवधेश पटेल द्वारा की गयी एवं प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने 13 अभियोजन साक्षियों क्षियों का परीक्षण कराया। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।