नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपियो को आजीवन कारावास
नरसिहपुर।न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा बलात्कांर के प्रकरण में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी विवेक उर्फ टिल्लू आत्मज फेरन शर्मा निवासी ग्वालियर ऋषभ उर्फ रिशू आत्ज विजय शर्मा निवासी नौगॉव ग्वाालियर,रोहित शर्मा उर्फ छोटू आत्मज मायाराम शर्मा निवासी नौगॉव ग्वामलियर ,दीपेन्द्रर उर्फ दीपू शर्मा आत्मज रविन्द्र शर्मा निवासी नौगॉव मुरैना, प्रत्येक आरोपी को धारा 366क भादसं में 10 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 376 डीए (२ बार) भादसं में आजीवन कारावास जिसका तात्पार्य उसके शेष प्राकृत जीवन के लिये है (दो बार)धारा 370क भादंसं में 10 वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 5 (जी) 6, 5 (1 ) 6, 5 (सी )पॉक्सो में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को दस दस रूपये का जुर्माना, शैलेन्द्र उर्फ रिंकू आत्मज त्रिभुवन सिंह निवासी बलारपुरा जिला भिण्ड हाल निवास डीडी नगर ग्वालियर ,366 क भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 376डीए भादस में आजीवन कारावास जिसका तात्पवर्य उसके शेष प्राकृत जीवन के लिये ह धारा 368 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 370क भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 5 (जी) 6, 5 (1 ) 6, 5 (सी )पॉक्सो में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 8000 रूपये जुर्माना एवं आरोपी अनुराधा पति संजय सिंह नरवरिया निवासी बलारपुरा जिला भिण्ड को दोषसिद्ध पाते हुए धारा धारा 109 सहपठित धारा 376डीए में आजीवन कारावास, धारा 328 भादस 366क 34 ,370क370,(4) 368 भादस में दस दस वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 17 सहपठित धारा पॉक्सों में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 . रूपयें के जुर्माने से दंडित किया गया। इस मामले में २३ अगस्त १९ को पीडिता की मॉ ने नरसिहपुर जिले के थाना स्टेशनगंज में रिपोर्ट की थी । प्रभारी उपसंचालक अभियोजन जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।