ADITI NEWS
सामाजिक

नरसिंहपुर, अपात्र भी लाडली बन ले रही योजना का लाभ। जाँच कर कार्यवाही करने पुख्ता प्रमाणों सहित पत्रकारों ने राज्यपाल ,मुख्यमंत्री के साथ साथ जनसुनवाई में दिया आवेदन

भागीरथ तिवारी, करेली

अपात्र भी लाडली बन ले रही योजना का लाभ। जाँच कर कार्यवाही करने पुख्ता प्रमाणों सहित पत्रकारों ने राज्यपाल ,मुख्यमंत्री के साथ साथ जनसुनवाई में दिया आवेदन।

नरसिंहपुर।कुछ माह पूर्व मप्र शासन द्वारा महिलाओं की समृद्धि हेतु लाड़ली बहना योजना लागू की गई है। इस योजना हेतु कुछ मापदंड भी मप्र शासन द्वारा बनाए गए हैं। जिसके अन्तर्गत आने वाली महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ महिलाओं द्वारा इन मापदण्डों को दरकिनार करते हुए योजना का अबैध रूप से लाभ दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ है। जिसमे एक महिला ऐसे परिवार से है जिसके पास उक्त योजना में निर्धारित मापदंड से अधिक जमीन है, 4व्हीलर, जेसीबी मशीन है, समग्र आईडी में पेंशनर सदस्य का भी नाम मौजूद हैं। उक्त बड़ी विसंगतियों के बाबजूद भी उक्त महिला को लाड़ली बहना योजना का लाभ कैसे मिल रहा है। यह गम्भीर आपराधिक चूक है जो कि जाँच का विषय है। इस सम्बंध में
मंगलवार को जिला मुख्यालय में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को लाड़ली बहना योजना का अपात्र होने के बाबजूद लाभ लेने को लेकर विधिसंबंत कार्यवाही करते हुये अपराध पंजीबंद्व करवाने संबंधी वावत् ज्ञापन राज्यपाल ,मुख्यमंत्री को जागरूक पत्रकार संजय मेहरा,गोविंद पटेल ,भागीरथ तिवारी गोविंद चौरसिया अतुल नेमा राम रत्न शर्मा आदि ने पुख्ता प्रमाणों सहित ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन मे कहा कि मप्र की महिलाओं को जनहितैषी योजना मुख्यमंत्री लाड़ली बहिना योजना का लाभ अपात्र होते हुये भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहिना योजना का लाभ डाॅ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड करेली के निवासी सेना सेवा निवृत्त आधिकारी पेशनभोगी डाॅ टी.एस. चोहान की पुत्रवधू श्रीमति स्वागत चोहान द्वारा लिया जा रहा है l जिनका आवेदन क्रमांक 22961663 है पंजीयन दिनाॅक 30.04.2023 को हुआ था जिनकी परिवार आईडी 28656289 एवं सदस्य आईडी 135328793 है। आपसे आग्रह है कि निम्न बिन्दुओं पर जांच कर कार्यवाही की जावे।सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी पेशनभोगी डाॅ टी.एस.चोहान के नाम से करेली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बघुवार में 5 एकड से ज्यादा जमीन होने के बाबजूद यह अपनी पुत्रवधू स्वागत चैहान को नियम विरूध मुख्यमंत्री लाड़ली बहिना योजना का लाभ दिला रहे है जो कि नियम विरूध है इनकी जमीन की जांच कर कार्यवाही हो। डाॅ टी.एस. चैहान के नाम से चार पहिया वाहन (अल्टो कार) रजि.क्रमांक एम पी 49बी 2294 है यह भी इस योजना के लाभ के लिये अपात्रता की श्रेणी में आती है।श्रीमति स्वागत चोहान के पति रजत चोहान के नाम से जे सी बी मशीन है जिसका रजि.क्रमांक एम पी 49 डी 1066 है यह भी इस योजना के लाभ के लिये अपात्रता की श्रेणी में आती है l डाॅ.टी.एस चोहान व इनके पुत्र रजत चोहान के द्वारा भी करेली के डाॅ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड में चर्च की जमीन पर भी नियम विरूध क्रेय कर 20 से 25 किरायेदारों को रखा गया है। चर्च की जमीन की क्रय को लेकर सुक्षमता से जांच कर विधिसंबंत कार्यवाही हो l गाडरवारा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरमान खुर्द के रेत घाट पर भी जमीन पर भी अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया गया है इस पक्के निर्माण को लेकर भी सुक्षमता से जांच कर कार्यवाही करने की कृपा करें।सनातन मंदिर समिति की जमीन पर भी अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया गया है इस पक्के निर्माण का कुछ भाग तत्कालीन कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देश पर तोडा गया था श्री रोहित सिंह के द्वारा जब यह कार्यवाही की जा रही थी तो यह उच्च न्यायालय से स्टे लेकर आये थे। राममंदिर सनातन मंदिर समिति की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की सुक्षमता से भी जांच कर कार्यवाही की जावे।
अतः आपसे निवेदन है कि आप बिना पक्षपात के उक्त बिन्दुओं पर जांच कर कार्यवाही करते हुये अपराध पंजीबद्व कराने की कृपा करें।
लाडली बहना योजना 2.0 की पात्रता हेतु महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाहित महिला हो इसके अंतर्गत तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगे। महिला किसी भी जाति वर्ग की हो चाहे वह अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति चाहे सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की हो सकती है। लाडली बहना योजना में आवेदन करने वाली महिला की पात्रता मापदंडों के अनुसार उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला व उसके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नही होना चाहिए।
महिला या उसके परिवार में किसी प्रकार के कार जीप या अन्य 4व्हीलर वाहन (ट्रैक्टर छोड़कर) नहीं होना चाहिए। महिला व परिवार में 5 एकड़ से अधिक भूमि नही होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत वही महिलाएं पात्र होगी जो उक्त मापदंडों को पूरा करती हों। अन्यथा की स्थिति में अपात्र मानी जायेगी व जानबूझकर अनुचित लाभ लेने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही के प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं।

Aditi News

Related posts