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May 4, 2024
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जबलपुर ,पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर तेज साउंड वाले मॉडीफाई सायलेेंसर बेचने वाले आटो मोबाईल्स की दुकानों पर पुलिस की रेड  88 सायलेंसर एवं सायलेंसरों में जोडकर आवाज तेज करने वाले 6 पाईप किये गये जप्त

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर तेज साउंड वाले मॉडीफाई सायलेेंसर बेचने वाले आटो मोबाईल्स की दुकानों पर पुलिस की रेड

88 सायलेंसर एवं सायलेंसरों में जोडकर आवाज तेज करने वाले 6 पाईप किये गये जप्त

4 दुकान संचालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) के तहत की गयी कार्यवाही, उक्त धारा में 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का है प्रावधान*

 

 

*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.)* को शहर में लगातार आम रोड पर बुलट मोटर सायकिल सवारों के द्वारा तेज साउड वाले मॉडीफाई सायलेंसर लगवाकर धमा-चौकड़ी मचाये जाने की शिकायत मिल रही थी। कुछ आटो मोबाईल दुकान में तेज आवाज वाले मॉडीफाई सायलेंसर बेचे जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) को एैसे आटो मोबाईल दुकान संचालक जिनके द्वारा तेज आवाज वाले मॉडीफाई सायलेंसर बेचे जाते हैं, की तस्दीक कराते हुये कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

 

आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ओमती श्री वीरेन्द्र सिंह पवार, थाना प्रभारी बेलबाग श्री प्रवीण कुम्हरे, थाना प्रभारी गोहलपुर श्री राजपाल सिंह बघेल, थाना प्रभारी गढा श्री नीलेश दोहरे, उप निरीक्षक श्रीराम सनोडिया थाना ओमती, उप निरीक्षक विपिन तिवारी थाना बेलबाग, उप निरीक्षक नितिन पाण्डे चौकी प्रभारी बस स्टैण्ड, उप निरीक्षक विनोद दुबे थाना सिविल लाईन, उप निरीक्षक दिनेश गौतम चौकी प्रभारी आंनद नगर गोहलपुर, उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह चौकी प्रभारी रामपुर, उप निरीक्षक शैलेन्द्र ंिसह थाना रांझी, उप निरीक्षक अनिल कुमार थाना गढा, उप निरीक्षक किशोर बागरी थाना गोहलपुर के नेतृत्व में 10 टीमें गठित की गयी।

गठित टीमों द्वारा थाना ओमती अंतर्गत — 1-रसल चौक के पास पंजाब आटो स्पेयर, 2- सुपर आटो मोबाईल, 3- भवानी आटो मोबाईल, 4- हनी आटो मोबाईल, 5-श्वेता आटो मोबाईल, 6- बराट रोड फेैसी आटो मोबाईल, 7- बराट रोड पर जैन टावर के पीछे सलमान आटो मोबाईल, 8- नागरथ चौक रज्जू मिस्त्री बुलट , एवं 9 -थाना गोहलपुर अंतर्गत – दमोहनाका में बुलट राजा दुकान तथा 10-थाना गढा अंतर्गत – बुलट जोन आटो मोबाईल दुकानों में दबिश देते हुये दुकानों को चैक किया गया।

 

1- थाना ओमती ंअंतर्गत भवानी आटो मोबाईल में बुलट मोटर सायकिल में लगाने वाले तेज आवाज वाले 65 मॉडीफाई सायलेंसर रखे मिले, जो जप्त किये गये।

 

2- सिटी अस्पताल के सामने रज्जू मिस्त्री बुलट वाले की दुकान में बुलट मोटर सायकिल में लगाने वाले तेज आवाज वाले 7 मॉडीफॉई सायलेंसर एवं सायलेंसरों में जोडकर आवाज तेज करने वाले 6 पाईप रखे मिले, जो जप्त किये गये।

थाना ओमती में भवानी आटो मोबाईल संचालक कमल झामनानी उम्र 46 वर्ष निवासी पंचशील नगर तथा रज्जू मिस्त्री बुलट वाले दुकान संचालक शेख मकसूद उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी मण्डी मदार टेकरी हनुमानताल के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) के तहत कार्यवाही करते हुये इस्तगासा तैयार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

 

3- थाना गोहलपुर अंतर्गत दमोहनाका स्थित बुलट राजा दुकान में बुलट मोटर सायकिल में लगाने वाले तेज आवाज वाले 8 मॉडीफाई सायलेंसर रखे मिले, जो जप्त किये गये।

थाना गोहलपुर में बुलट राजा दुकान संचालक अच्छू उर्फ मोह. जमील उम्र 46 वर्ष निवासी चांदनी चौक हनुमानताल के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) के तहत कार्यवाही करते हुये इस्तगासा तैयार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

 

4- थाना गढा अंतर्गत बुटल जोन दुकान में बुलट मोटर सायकिल में लगाने वाले तेज आवाज वाले 8 मॉडीफाई सायलेंसर रखे मिले, जो जप्त किये गये।

थाना गढा में बुलट जोन दुकान के संचालक रंजीत बग्गा उम्र 29 वर्ष निवासी गुडलक अपार्टमेंट हाथीताल के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) के तहत कार्यवाही करते हुये इस्तगासा तैयार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

*उल्लेखनीय है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) में 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।*

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