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May 6, 2024
ADITI NEWS
क्राइम

थाना तेन्दूखेडा अंतर्गत 06 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कृत्य के आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास एवं 22,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे नरसिंहपुर पुलिस को सफलता।

थाना तेन्दूखेडा अंतर्गत 06 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कृत्य के आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास एवं 22,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराने मे नरसिंहपुर पुलिस को सफलता। प्रकरण को रखा गया था चिन्हित जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में।

➡️ थाना तेन्दूखेड़ा का अप0क्र0 362/2021 धारा 363, 366.क, 376 (ए,बी) भादवि एवं धारा 5(आई)/6, 5 (एम)/6 पाक्सो एक्टः- दिनांक 21.08.22 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट लेख कराया कि इसकी 6 वर्षीय बच्ची पड़ोस के घर में खेलने गई थी, वापस नही आने पर, परिजनों ने जब आस पास एवं घर में पता किया किसी ने बताया कि बच्ची कन्ही चली गई है, घर मे बच्ची न मिलने पर पुनः बच्ची की मां ने घर में जाकर आवाज दी तो पुराने घर का दरवाजा खोलकर देखा जिसमें से एक लड़का बाहर निकला बोला बच्ची कमरे मे है जाकर देखी तो बच्ची पलंग पर डली थी पेशाब से खून निकल रहा था, बच्ची ने बताया कि आरोपी इसे खेलते मे ले गया था, जिस पर उक्त अपराध कायम किया गया है ।

➡️ घटना की जघन्यता को देखते हुये जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी मे चिन्हित कर विवेचना क्रम मे तत्काल घटना का निरीक्षण कर पीड़िता का उचित चिकित्सीय उपचार कराया गया तथा आरोपी उम्र 19 साल निवासी थाना तेन्दूखेड़ा को दिनांक 27.08.21 गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया । प्रकरण की सत्त विवेचना कराकर ठौस भौतिक , परिस्थिजन्य, एवं चिक्त्सिय साक्ष्य का संकलन कराई गई। दिनांक 29.09.21 को विवचना पूर्ण कर चालान क्र 376/21 तैयार कर दिनांक 07.10.21 को माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कराई गई तथा नियत दिनांको पर ही साक्षियों को माननीय न्यायालय मे उपस्थित कराकर गवाही कराई गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अपराध कायमी से विचारण तक पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की गयी है ।

➡️ माननीय न्यायालय डॉ0 श्रीमति अंजली पारे, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गाडरवारा द्वारा विशेष सत्र प्रकक्र0 29/2021 पर सुनवाई कर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्को से संतुष्ठ होते हुये अपने निर्णय दिनांक 25.04..2023 को आरोपी  उम्र 19 साल निवासी थाना तेन्दूखेड़ा दोषी पाते हुये धारा 366 मे 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 5(आई)/6, व धारा 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट मे पृथक-पृथक आजीवन कारावास तथा कुल 22,00 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡️ प्रकरण की विवेचना निरीक्षक, श्रंगेश राजपूत थाना प्रभारी तेन्दूखेड़ा तथा शासन की ओर पैरवी श्री पवन अग्रवाल, विशेष लोक अभियोजक, गाडरवारा द्वारा की गई है ।

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