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May 6, 2024
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मिलावटी खाद्य पदार्थ जाँच के लिए संयुक्त विशेष निगरानी दल का गठन

मिलावटी खाद्य पदार्थ जाँच के लिए संयुक्त विशेष निगरानी दल का गठन

मिलावट खाद्य पदार्थों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए राज्य शासन के मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग, दुग्ध संघ, पुलिस, नापतौल विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारीगण की संयुक्त विशेष निगरानी दल का गठन किया जाये और मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण, विक्रय और परिवहन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही करने आदेश जारी किया गया है।

 

राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी की निगरानी में विशेष निगरानी दल का गठन किया है। इस दल में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नरसिंहपुर, नापतौल निरीक्षक नरसिंहपुर, संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और प्रभारी अधिकारी दुग्ध शीत केन्द्र नरसिंहपुर को शामिल किया गया है।

 

उक्त गठित दल के सदस्यों को कलेक्टर ने आदेशित किया है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत शासन के आदेश का नियमानुसार पालन कर जिले में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों की जानकारी एकत्रित कर मिलावट के कार्य में संलिप्त व्यापारियों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। नमूना लेते समय मैजिक बॉक्स का उपयोग करें, जिससे मौके पर ही जांच की जा सके। जिले में मोबाइल वैन उपलब्ध होने पर उसका रूट चार्ट बनाकर अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

 

निरीक्षण के दौरान कमियां पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार सुधार कराया जाना भी सुनिश्चित करें। आवश्यकता के अनुसार व्यवधान की स्थिति में स्थानीय पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है। जहां आवश्यकता हो वहां पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। इस आदेश को तत्काल प्रभावशील किया गया है।

 

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