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May 5, 2024
ADITI NEWS
सामाजिक

सोशल मीडिया ग्रुपों पर जातिगत द्वेष या भड़काऊ पोस्ट डालने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

 

 निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

 

KamarRana 

रायसेन—–  सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेश दुर्भावना पूर्ण संदेशों को प्रसारित या फारवर्ड करने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

  • रायसेन, 12 अक्टूबर 2023
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि माध्यम के दुरूपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा रायसेन जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी किए गए हैं।
    जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्विटर, एसएमएस, इंस्ट्राग्राम आदि का दुरूपयोग कर जातिगत, धार्मिक, सामाजिक भावनाओं और विद्वेष को भड़काने या उत्तेजित करने के लिए के लिए किसी प्रकार के संदेशों का प्रसारण/फारवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलने वाले संदेश, फोटो, आडियो, वीडियो इत्यादि प्रसारित नहीं करेगा और ना ही भेजेगा जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातिगत भावनाएं भड़कती हो, कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करें। संभव हो तो ग्रुप एडमिन, ग्रुप की सेटिंग ओनली फॉर एडमिन पर भी रख सकते हैं।
    इसी प्रकार कोई भी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास सोशल मीडिया के उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और ना ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो, वीडियो, ऑडियो, अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भड़काने, उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाए, प्रसारित और फारवर्ड नहीं करेगा। इनके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष या गैरकानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो। जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा सायबर विधि एवं अन्य युक्तियुक्त अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सम्पादन हेतु 195 सीआरपीसी के तहत संबंधित राजस्व क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
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