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May 10, 2024
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क्राइम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एक और शातिर बदमाश राशिद उर्फ रसीद के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत किया जारी वारंट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एक और शातिर बदमाश राशिद उर्फ रसीद के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत किया जारी वारंट

थाना हनुमानताल पुलिस द्वारा शातिर बदमाश राशिद उर्फ रसीद जिसके विरूद्ध 15 अपराध पंजीबद्ध है को जारी एन.एस.ए. के वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर कराया गया केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध

थाना प्रभारी हनुमानताल श्री उमेश गोल्हानी ने बताया कि राशिद उर्फ रसीद पिता मुख्तारूल अमीन उर्फ रूस्तम उम्र 38 वर्ष निवासी घसिया कालोनी ठक्कर ग्राम थाना हनुमानताल का एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो वर्ष 2008 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध अवैध वसूली, बलवा कर मारपीट, घर में घुसकर तोडफोड, एनडीपीएस एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जुआ सट्टा आदि के 15 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, किंतु राशिद उर्फ रसीद आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।

आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश राशिद उर्फ रसीद के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री सौरभ कुमार सुमन (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश राशिद उर्फ रसीद को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।

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