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May 10, 2024
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नरसिंहपुर जिले के प्रमुख समाचार

खुले में मांस, मछली विक्रय करने वालों पर कार्यवाही

नरसिंहपुर। खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं किये जाने का प्रावधान है।

      मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने समस्त नगरीय निकाय को बिना अनुमति के अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में पशु मांस तथा मछली विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दलों का गठन किया गया है।

      कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के नगरीय निकायों में दलों द्वारा खुले में तथा बिना अनुमति पत्र के पशु/ मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध की कार्यवाही की गई। इस दौरान जिले की सभी नगरीय निकायों द्वारा मांस विक्रय करने वाली कुल 2 दुकानें बंद करवाई गई। मांस विक्रय करने वाले कुल 51 व्यक्तियों को लायसेंस जारी किये गये। मांस विक्रय करने वाले कुल 62 व्यक्तियों को निकाय द्वारा पुर्नव्यवस्थापित किया गया। नगरीय निकाय द्वारा मांस विक्रय करने वाली कुल 297 दुकानों पर पर्दे लगवाये गये।

      इस सिलसिले में नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर द्वारा मांस विक्रय करने वाली 2 दुकानें बंद करवाई। मांस विक्रय करने वाले 10 व्यक्तियों को लायसेंस जारी, मांस विक्रय करने वाले 9 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 58 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

      नगर पालिका परिषद गाडरवारा द्वारा मांस विक्रय करने वाले 19 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 105 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

       नगर पालिका परिषद करेली द्वारा मांस विक्रय करने वाले 3 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 23 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

       नगर पालिका परिषद गोटेगांव द्वारा मांस विक्रय करने वाले 22 व्यक्तियों को लायसेंस जारी और मांस विक्रय करने वाली 25 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

       नगर परिषद तेंदूखेड़ा द्वारा मांस विक्रय करने वाले 7 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 23 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

       नगर परिषद चीचली द्वारा मांस विक्रय करने वाले 14 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 18 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

       नगर परिषद सांईखेड़ा द्वारा मांस विक्रय करने वाले 15 व्यक्तियों को लायसेंस जारी, 5 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और 25 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

       नगर परिषद सालीचौका द्वारा मांस विक्रय करने वाले 4 व्यक्तियों को लायसेंस जारी, 5 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और 20 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

       जिले के नगरीय निकायों में गठित दलों द्वारा 15 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक खुले में तथा बिना अनुमति पत्र के पशु/ मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध की कार्यवाही के दौरान कुल 112 दुकानों पर 7500 रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया। नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर द्वारा 13 दुकानों पर एक हजार रुपये, गाडरवारा द्वारा 45 दुकानों पर 1200 रुपये, करेली द्वारा 11 दुकानों पर 1500 रुपये, गोटेगांव द्वारा एक हजार रुपये और नगर परिषद तेंदूखेड़ा द्वारा 9 दुकानों पर एक हजार रुपये, चीचली द्वारा 14 दुकानों पर 800 रुपये, सांईखेड़ा द्वारा 20 दुकानों पर 400 रुपये और सालीचौका द्वारा 600 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

राइस मिलर को सीधे धान प्रदान करने में जिला प्रथम

नरसिंहपुर।खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24 में जिले में 45 धान उपार्जन खरीदी केन्द्रों में पंजीकृत किसानों से खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा धान उपार्जन का 2183 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

      जिले में 29 दिसम्बर तक 4448 किसानों से 37781.60 मे. टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसका मूल्य 82.47 करोड़ रुपये है। अब तक 25256.80 मे. टन के स्वीकृति पत्रक जारी किये जा चुके हैं। प्रदेश में परिवहन की गई धान के विरूद्ध स्वीकृति पत्रक जारी करने में नरसिंहपुर जिला अग्रणी है। अब तक किसानों के बैंक खातों में शासन द्वारा 36.31 करोड़ रुपये का भुगतान सफलतापूर्वक किया जा चुका है। जिले में खरीदी गई धान के विरूद्ध 44 प्रतिशत उपज सीधे राईस मिलर्स को प्रदाय की गई है। मप्र में राईस मिलर को सीधे धान प्रदाय करने वाले जिलों में नरसिंहपुर जिला प्रथम स्थान पर है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 51 हितग्राहियों का हुआ उज्जवला योजना में रजिस्ट्रेशन

नरसिंहपुर।विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत गुरूवार 28 दिसम्बर को जिले की 6 जनपद पंचायतों में 12 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किये गये। शिविरों में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुये तथा केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने अपना पंजीयन कराया। कई हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं के तहत हितलाभों का वितरण भी किया गया।

634 लोगों का हुआ हेल्थ चेकअप

       विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिले में 5020 लोगों ने अपनी सहभागिता दी।  इस दौरान 2061 ग्रामीण महिलाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान 72 लोगों ने मेरी कहानी- मेरी जुबानी के बताकर अन्य पात्र हितग्राहियों को भी प्रेरित किया। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने 4964 ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प दिलाया। कार्यक्रमों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाये गये। इन शिविरों के माध्यम से 634 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई, जिसमें 239 लोगों ने टीबी जांच कराई। प्राकृतिक खेती करने वाले 74 किसानों ने अपने अनुभव साझा किये। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 18 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के तहत 51 हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया।

      उल्लेखनीय है कि गुरूवार 28 दिसम्बर को जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत रोंसरा व नकटुआ, जनपद पंचायत गोटेगांव की ग्राम पंचायत देवनगर पुराना व राजाकछार, जनपद पंचायत सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत ढिगसरा व आडे़गांव, जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत जौहरिया व इमलिया, जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत कठौतिया व मंहगवाकला और जनपद पंचायत चांवरपाठा की ग्राम पंचायत काशीखैरी व महगुवां (द.) पहुंची।

30 दिसंबर को 12 ग्राम पंचायतों में पहुँचेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा

नरसिंहपुर। भारत शासन की महत्‍वपूर्ण योजनाओं को पात्र अंतिम व्‍यक्ति तक लाभ देने के उद्देश्‍य से विकसित भारत संकल्‍प यात्रा जिले में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र अंतिम व्‍यक्ति तक पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत शासन की 19 और शहरी क्षेत्रों में 16 योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाना है। इसके जिले में अलग- अलग वाहनों के लिए दिनांकवार रूट चार्ट जारी किया है।

      रूट चार्ट के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन के लिए 30 दिसम्बर को वाहन क्रमांक एक जनपद पंचायत नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत लोकीपार व सिमरिया (बरखेड़ा), वाहन क्रमांक दो जनपद पंचायत गोटेगांव की ग्राम पंचायत नादिया व पिपरिया नोन,  वाहन क्रमांक 3 जनपद पंचायत सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत वनखेड़ी व नांदनेर, वाहन क्रमांक 4 जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत रांकई व रातीकरार कला, वाहन क्रमांक 5 जनपद पंचायत चीचली की ग्राम पंचायत का मउ व सूखाखेरी और वाहन क्रमांक 6 जनपद पंचायत चांवरपाठा की ग्राम पंचायत डोभी व ईश्वरपुर पहुंचेगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन

नरसिंहपुर। मत्स्योद्योग विभाग द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2024- 25 के लिए 31 दिसम्बर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। सहायक संचालक मत्स्योद्योग नरसिंहपुर ने बताया कि मत्स्य विभाग द्वारा संचालित फ्लेगशिप योजना में मछुआरों, मत्स्य कृषकों एवं महिला उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी जाति वर्ग के महिला/ पुरूष हितग्राही कार्यालयीन दिवसों में जिला पंचायत कार्यालय के परिसर में स्थित सहायक संचालक मत्स्याद्योग नरसिंहपुर में आवेदन कर सकते हैं।

      इस योजना के तहत नवीन तालाब निर्माण, मत्स्य बीज संवर्धन क्षेत्र निर्माण, मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना, जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, बॉयोफ्लाक की स्थापना, आरएएस की स्थापना, मोटर साईकिल विथ आईस बॉक्स, ऑटोरिक्शा, साईकिल विथ आईस बॉक्स एवं कियोस्क निर्माण आदि शामिल हैं। योजना के अंतर्गत समस्त वर्ग की महिलाओं एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत एवं सामान्य, पिछड़े वर्ग के पुरूष हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत कार्यालय के परिसर में स्थित सहायक संचालक मत्स्याद्योग नरसिंहपुर में कार्यालय दिवसों में सम्पर्क कर सकते हैं।

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