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May 10, 2024
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सामाजिक

नरसिंहपुर, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नरसिंपहुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन- 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क एवं आम सभाओं के रूप में, निर्वाचन गतिविधियां प्रारंभ हो गयी है। इस दौरान कुछ राजनैतिक दलों एवं समूहों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरूपयोग कर, उन्हे बहुत अधिक तीव्रता से बजाया जाता है, जिससे लोक परिशांति भंग होने तथा लोगों के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की आशंका बनी रहती है।

 

लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक की अवधि के लिए जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

 

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे-लाउड स्पीकर, डेक, डीजे, टीव्ही एलसीडी इत्यादि का उपयोग एवं प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा, धार्मिक कार्यक्रम या चलित वाहन आदि में सम्बंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा ।

 

सम्बंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेषी ध्वनि 10 डेसीबल से अनधिक पर) उपयोग की अनुमति दे सकेंगे। मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।

 

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश नरसिंहपुर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है। सर्वसम्बंधित अपने- अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार- प्रसार तथा संबंधितों को पालन हेतु पाबंद करना सुनिश्चित करें। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन- 2023 सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।

शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

नरसिंपहुर।. विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत जिले के समस्त थाना क्षेत्रों के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

 

जारी आदेश के अनुसार समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने से 3 दिवस के भीतर अपने- अपने शस्त्र सम्बंधित पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराकर पावती प्राप्त करेंगे। निर्वाचन अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता किसी भी प्रकार के अस्त्र/ शस्त्र एवं कारतूस का क्रय- विक्रय नहीं करेंगे तथा आदेश जारी होने की दिनांक के अंतिम स्टॉक की जानकारी सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायिक सेवा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारीगण एवं उनके सुरक्षा गार्ड बैंक सुरक्षा गार्ड शासन के स्वीकृत सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा बलों, पुलिस अर्धसैनिक बलों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं विधानसभा निर्वाचन संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

 

उल्लेखनीय है कि निर्वाचन गतिविधियों में संलग्न विभिन्न राजनैतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आमसभा, जुलूस, रैली आदि का आयोजन किया जायेगा और इस दौरान राजनैतिक दलों व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान एक दूसरे के विरूद्ध उत्तेजक शब्दों का प्रयोग करने की संभावना है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। अनेक कार्यकर्ताओं के पास शस्त्र अनुज्ञप्ति भी है जिससे वे आमसभा / जुलूस के दौरान शस्त्र धारण कर उसका दुरूपयोग कर सकते है, जिससे अप्रिय घटना घटित होने एवं क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल आशंका है। जिले में काफी संख्या में शस्त्र लायसेंसधारी है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु शस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना व प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलंबित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।

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